विवेक शर्मा
रांची : बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रेरा एक्शन मोड में है. वहीं खरीदारों की शिकायतों पर कार्रवाई भी की जा रही है. जिससे कि बिल्डर लोगों को ठगने से पहले एकबार विचार जरूर करें. इसी कड़ी में बोकारो के डेवलपर राज बिल्डटेक पर कार्रवाई की गई है. वहीं उनके 6 प्रोजेक्ट को रेरा ने अटैच कर दिया है. इतना ही नहीं उनके बैंक अकाउंट भी होल्ड करने का आदेश दिया गया है. अगले आदेश तक बिल्डर किसी भी तरह की खरीद बिक्री नहीं कर सकेगा. वहीं सभी खरीदारों के पैसे लौटाने का निर्देश दिया गया है.
बोकारो स्थित अपार्टमेन्ट एंबिएंस सिटी के डेवलपर, बिल्डर M/s Ambiance City Developers Pvt. Ltd. के साथ 2013 में ही खरीददारों ने सेल एग्रीमेन्ट किया था. लेकिन 2019 तक भवन का निर्माणकार्य अधूरा रहने तथा फ्लैट का काम पूर्ण नहीं करने के कारण खरीदार सुनिल कुमार, विश्वनाथ सिंह व अन्य के द्वारा झारेरा में जून 2019 में शिकायत दर्ज कराई गई. इसके बाद बिल्डर ने रेरा कोर्ट को बताया कि अपार्टमेन्ट एंबिएंस सिटी को नवम्बर 2019 में अनिल कुमार सिंह, डेवलपर राज बिल्डटेक को सौंप दिया है. इसके बाद रेरा कोर्ट में अनिल कुमार सिंह को भी पक्षकार बनाया गया.
रेरा कोर्ट द्वारा वर्ष 2021-22 में निर्णय लिया गया कि आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण फ्लैट खरीददार/आवेदक की ओर से एग्जीक्यूशन केस दर्ज किया गया. जहां सुनवाई के दौरान बिल्डर अनिल कुमार सिंह की ओर से रेरा कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया गया कि वे कोर्ट के आदेश को मानने को पूर्णतया तैयार हैं. वहीं खरीदार सुनिल सिंह, विश्वनाथ सिंह तथा उपेन्द्र प्रसाद को सूद सहित 30-30 लाख रूपये जून 2023 तक दे देंगे. अंडरटेकिंग देने के वावजूद बिल्डर अनिल कुमार सिंह ने खरीदारों को कोई भी राशि नहीं दी. इसके बाद रेरा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 अक्टूबर 2023 को बिल्डर अनिल कुमार सिंह (Developer Raj Buildtech) के 6 प्रोजेक्ट को अटैच करने तथा उनके बैंक खाता को होल्ड करने का आदेश पारित किया है.
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