Joharlive Team

रांची। झारखंड के सरायकेला में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए तबरेज अंसारी की हत्या मामले में 6 आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुनवाई के दौरान इनके वकील एके साहनी ने कोर्ट में बताया कि तबरेज अंसारी मामले में इनका नाम प्राथमिकी में नहीं है और न ही नामजद आरोपित पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए अपने बयान में इनका नाम लिया है।

ये सभी आरोपित (25 जून) पांच माह से जेल में बंद है। बताया गया कि 18 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सीजेएम कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 22 जून को उसकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान सरायकेला के सदर अस्पताल में तबरेज की मौत हो गई। ऐसे में यह कस्टडी में हुई मौत का मामला है। इसलिए आरोपितों को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इस दौरान प्रतिवादी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। कहा गया कि मारपीट की घटना में सभी लोग शामिल थे।

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