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संभल बवाल मामले में अब तक 4 लोगों की मौत, स्कूल-कॉलेज व इंटरनेट सेवाएं बंद, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

संभल : कोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात किया. सर्वे करने पहुंची टीम पर रविवार को मस्जिद के बाहर इकट्ठी हुई भीड़ ने पथराव किया और पुलिसकर्मियों के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया. पुलिस द्वारा उपद्रवियों को नियंत्रित करने के प्रयास में गोलियां चलानी पड़ी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई.

पथराव में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

इस दौरान पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई फायरिंग और पथराव में 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एसडीएम, सीओ, और एसपी के पीआरओ भी शामिल हैं. पुलिस ने डेढ़ दर्जन से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया है. घटना के बाद संभल में बाजार बंद हो गए और अफवाहों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. वहीं स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है. घटना के बाद कमिश्नर आन्जनेय कुमार सिंह और डीआईजी मुनिराज जी संभल में कैंप कर रहे हैं. कमिश्नर ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि जामा मस्जिद के बाद नखासा क्षेत्र में भी पथराव हुआ. उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं सहित 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

पत्थरबाजों की हो रही पहचान

जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. सोमवार को कुछ पार्टियों के प्रतिनिधियों के आने की संभावना को देखते हुए जिले की सीमाओं पर चेकिंग शुरू कर दी गई है. इधर, पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, लेकिन उपद्रवी नहीं रुके. इसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. पथराव और फायरिंग में मारे गए लोगों की पहचान नईम, बिलाल, मुहम्मद कैफ और अयान के रूप में हुई है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने कहा है कि पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जानें क्या है हिंसा की जड़

19 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया था. अदालत ने उसी दिन सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद रविवार को दूसरे चरण का सर्वे शुरू हुआ. पुलिस की मौजूदगी में वीडियोग्राफी हो रही थी, तभी भीड़ बेकाबू हो गई और पथराव शुरू कर दिया.

कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई थी टीम

संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे पर कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को सुने बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. भारत सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा, ताकि मामले पर उचित सुनवाई हो सके.

Also Read: मोबाइल चोरी के विवाद में ह’त्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

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