झारखंड

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मंजूर

रांची: प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. 11 नए तीर्थस्थल राज्य के जोड़े गए है. वहीं बाहर के 20 तीर्थस्थल भी शामिल किए गए है. पंचायत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा. वहीं उन्हें 2500 रुपए मानदेय दिया जाएगा. पुस्तकों के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है. क्लास 9-12 के बच्चों को मिलने वाली राशि में वृद्धि की गई है. इसके अलावा चतरा-रांची पथ के लिए राशि मंजूर की गई है.

न्यू झारखंड भवन के लिए 105 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. राज्यकर्मियों के लिए परिवहन भत्ते में संशोधन किया गया है. मुसाबनी से ओड़िशा के लिए 35 करोड़ रुपए सड़क के लिए मंजूर किए गए. राज्य में 8 पॉलीटेक्निक कालेज का सरकार संचालन करेगी. प्रेझा फाउंडेशन की देखरेख में कालेजों का संचालन होगा.

क्या क्या हुई घोषणा 

  • पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लि० द्वारा झारखण्ड कन्सल्टेंसी परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 के०वी० चन्दवा-लातेहार एवं 400 के०वी० पतरातू -लातेहार संचरण लाईन में कन्डक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के संबंध में सचिव (पावर), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुशंसा पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई.
  • राज्य के बी०पी०एल० श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराये जाने संबंधी योजना “मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना” के अन्तर्गत नये तीर्थ गंतव्यों को शामिल करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए जलछाजन विकास अवयव परियोजनाओं के अन्तर्गत Land Resource Inventory (LRI) तकनीक के उपयोग हेतु ICAR-National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP), Regional Centre-Kolkata, Department of Agricultural Research and Education (DARE), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India को मनोनयन की स्वीकृति दी गई.
  • Construction of New Jharkhand Bhawan at Bangla Sahib Road, New Delhi हेतु राशि-105,29,87,500/- (एक सौ पाँच करोड़ उनतीस लाख सतासी हजार पाँच सौ रूपये) मात्र के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुशंसित कार्य प्रमण्डल चाईबासा के टोन्टो प्रखण्ड अधीन कुईरा से हाथीबुरु, उसीपी से बोडाम भाया मरादिरी तक पथ (लं०-24.94 कि०मी०) की रू०-3616.076 (छत्तीस करोड़ सोलह लाख सात हजार छः सौ मात्र) की लागत पर पथ के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत ग्रागीण कार्य विभाग, चतरा प्रमण्डल के सिमरिया प्रखण्ड के अधीन चतरा-राँची पथ जबड़ा से दुनदाग ग्राम भाया अरसेल तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 348.159 लाख (तीन करोड़ अड़तालीस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ रू०) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 7 एवं सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एवं आवेदित तथा अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा-8 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई.
  • वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/ वि० दिनांक 27.03.2018 द्वारा अनुमान्य किये गये परिवहन भत्ता में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • W.P.(S) No-2598/2015 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2017 को पारित न्यायादेश एवं तद्नुरूप दिनांक-21.12.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक कोटि (पी० बी०- 1. रु0 5200-20200/-, ग्रेड पे० रु० 2400/-, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-4) से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी. II, रू0 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु0 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) में शैक्षणिक प्रमाण पत्र की संपुष्टि की तिथि को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने की स्वीकृति दी गई.
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत 08 नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू का PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के सहयोग से संचालन किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रूपये 77.60 करोड़ (सत्तहतर करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई.
  • पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अन्तर्गत “मुसाबनी-डुमरिया – आस्था-कोईमा से उड़ीसा बोर्डर (कुल लम्बाई-47.30 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य” हेतु रू0 25,82,26,800/- (पच्चीस करोड़ बेरासी लाख छब्बीस हजार आठ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
  • पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत “DAV Pundag से DAV Hehal पथ (कुल लम्बाई-1.878 कि०मी०) का चार लेन पथ निर्माण कार्य (भू-अर्जन, R&R, एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित)” हेतु रू0 102,68,99,200/- (एक सौ दो करोड़ अड़सठ लाख निन्यानबे हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • दुमका अन्तर्गत “गुमरो से घासीमारनी (फतेहपुर) पथ भाया गाड़ापाथर पथ (कुल लम्बाई – 19.920 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं R&R सहित)” हेतु रू0 88,95,98,100/- (अठ्ठासी करोड़ पन्चानबे लाख अन्ठानबे हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • दुमका जिलान्तर्गत “रानीबहाल (MDR-197 पर) -बलिराम-शहरघाटी भाया रंगलिया- रानेश्वर पथ (चिरूडीह से कारीकादोर लिंक पथ सहित) (कुल लंबाई-14.515 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं Resettlement & Rehabilitation सहित)” हेतु रू0 65,65,08,800/- (पैंसठ करोड़ पैसठ लाख आठ हजार आठ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया भत्ता की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई.
  • स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड पारामेडिकल राज्य स्तरीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई.
  • पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र (दिनांक 23.02.2024 से 02.03.2024) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 के भाग-II के नियम 3 के उपकंडिका 3.1 (क) V में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि 03 वर्षों तक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति दी गई.
  • वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहायक वन संरक्षकों की सेवा अवधि 03 वर्षोंतक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति दी गई.
  • जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिले के प्राथमिक विद्यालयों/प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों (प्रत्येक विद्यालय में एक) के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्दीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत/ मास्टर के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण हेतु संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.
  • कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू० 36,64,47,000/- (छत्तीस करोड़ चौसठ लाख सैतसलीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगाँव में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू० 39,07,85,000/- (उनचालीस करोड़ सात लाख पच्चासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू० 36,26,39,000/- (छत्तीस करोड़ छब्बीस लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू०  39,94,08,900/- (उनचालीस करोड़ चौरानवे लाख आठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्त्तमान दर को 46% (छियालीस प्रतिशत) की विद्यमान दर में 4% (चार प्रतिशत) की अभिवृद्धि करते हुए 50% (पचास प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है.
  • राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. अब राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 46% (छियालीस प्रतिशत) की विद्यमान दर में 4% (चार प्रतिशत) की अभिवृद्धि करते हुए 50% (पचास प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है.
  • पंचायत सचिवालय के गठन प्रक्रिया हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-1 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत L040-श्रीरामपुर से काशियाडण्डा तक पथ के निर्माण हेतु स्वीकृत 190.50 लाख को पुनरीक्षित करते हुए कुल 306.75 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृत्ति तथा अतिरिक्त राशि 116.25 लाख रूपये को राज्यांश मद से व्यय करने की स्वीकृत्ति दी गई.

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