चाईबासा: चाईबासा में हुए नाबालिग के साथ दु’ष्कर्म मामले में फैसला आया है। पश्चिमी सिंहभूम के महिला थाना में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी मोयका मेलगांडी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ये घटना 24 फरवरी 2022 को सामने आई थी। आरोपी को चाईबासा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था।
फैसला 29 अप्रैल 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, चाईबासा की अदालत में सुनाया गया।
Also read: अक्षय तृतीया से पहले गिरे सोने के दाम, देखें क्या है नया रेट…
Also read: हाइवा की चपेट में आए बाइक सवार, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल
Also read: पत्नी, दो बेटी व ट्यूशन टीचर के हत्यारे की फांसी की सजा HC ने रखी बरकरार 25
Also read: देह व्यापार का जामताड़ा पुलिस ने किया भंडाफोड़, संचालक सहित तीन गिरफ्तार
Also read: संथाल परगना सहित झारखंड के सभी जिलों में हो संदिग्ध आतंकी कनेक्शन की जांच : हरिमोहन मिश्रा
Also read: संथाल परगना सहित झारखंड के सभी जिलों में हो संदिग्ध आतंकी कनेक्शन की जांच : हरिमोहन मिश्रा
Also read: रांची में 134 स्कूल वैनों की जांच, सुरक्षा मानकों के पालन का निर्देश
Also read: पहलगाम हमले पर अफरीदी के बयान से बवाल, ओवैसी बोले- ‘जोकर है वो ‘