बोकारो : बोकारो की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार के मामले में दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने यहां दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई के बाद आरोपित अविनाश सिंह को 20 साल का सश्रम कारावास और 30000 रुपए का जुर्माना और अपहरण के मामले में सात साल का सश्रम कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना का सजा सुनाया है । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा दोषी को भुगतना होगा । सभी सजाएं साथ – साथ चलेगी।

विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने मामले के संबंध में बताया कि राज्य के बेगूसराय जिला के संजौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी 28 वर्षीय अविनाश सिंह उर्फ बुलबुल सिंह ने नौ अप्रैल 2019 को नाबालिग को यहां के हरला थाना क्षेत्र से उस वक्त अपहरण कर लिया जब वे सुबह में घूमने निकली थी ।आरोपी ने युवती के मुंह पर कपड़ा रखकर एक कार में बिठा लिया और उसे जबरन नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में युवती को उड़ीसा राज्य के राजगंगपुर ले जाया गया और वहां के एक कमरे में उसे बंद कर 18 दिनों तक बलात्कार किया । किशोरी विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी ।

अपहृत युवती के पिता की शिकायत पर मोबाइल फोन का लोकेशन मिलने के बाद हरला थाना पुलिस ने उड़ीसा के राजगंगपुर स्थित आवास में छापामारी कर किशोरी को बरामद किया और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।

Share.
Exit mobile version