कोडरमा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपित अमरदीप कुमार उर्फ ननकू (28) को पॉक्सो 6 एक्ट के तहत दोषी पाते हुए बुधवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने 376 (2) आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
इस मामले को लेकर जयनगर थाना में कांड संख्या 21/2020 दर्ज कराया गया था। मामले में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया। इस दौरान सभी 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया।