Joharlive Team

रांची। झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलने के छठे दिन मंगलवार को तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिक होटवार जेल से बाहर निकले। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट में सभी 17 जमातियों की ओर से 10-10 हजार का दो बेल बाउंड भरा गया। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम में सभी जेल रिहा हुए। आठ जून को न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत से बेल याचिका खारिज करने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी।

15 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की। हालांकि, जबतक केस समाप्त नहीं हो जाता काेई भी विदेशी भारत छोड़कर नहीं जा सकते हैं। 17 विदेशियों में से मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण का यह पहला मामला था।

30 मार्च को हिंदपीढ़ी से किया गया था गिरफ्तार

तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को हिंदपीढ़ी के बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। छानबीन के उपरांत नौ अप्रैल को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271 ”द फॉरेनर्स एक्ट 1946” की धारा 13 14 (बी)(सी) और ”द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट” की धारा 51 के प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा हिंदीपढ़ी के हाजी मेराज को भी आरोपित बनाया गया था।

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