Ranchi : अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड सरकार ने 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
क्या करना होगा?
- गाड़ी के 15 साल पूरे होने से एक महीने पहले आपको जिला परिवहन कार्यालय (DTO) में आवेदन देना होगा।
- इसके बाद मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) आपकी गाड़ी की जांच करेंगे।
- जांच में गाड़ी फिट पाई जाती है तो आपको 5 साल के लिए परमिशन दी जाएगी।
- साथ ही, आपको रोड टैक्स भी जमा करना होगा।
- केवल इसके बाद ही आपकी पुरानी गाड़ी सड़कों पर दौड़ सकती है।
- बिना परमिशन गाड़ी चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किस गाड़ी को मिलेगी अनुमति?
- ये नियम सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों पर लागू होता है।
- कमर्शियल गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाता। उन्हें केवल वन टाइम सेटलमेंट के तहत सीमित अवधि के लिए अनुमति दी जाती है।
झारखंड बना उदाहरण
झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने की अनुमति मिली हुई है। यही कारण है कि राज्य में पुरानी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
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