जमशेदपुर: जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत ने 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, इस घटना में मनोज सिंह के साथी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में 7 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है.
जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित घाघीडीह सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी मनोज सिंह की पीट पीटकर हत्या मामले में एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत ने 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. जेल में हत्याकांड के मामले को उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया था. दहेज प्रताड़ना और पत्नी की हत्या के मामले मे मनोज सिंह को 10 वर्ष की सजा हुई थी. जेल के भीतर वरचस्व कायम करने को लेकर 25 जून 2019 को उनकी पिटाई कर हत्या कर दी गई थी.
मामले में न्यायिक प्रकिया के दौरान अनुसंधान में घटना को अंजाम देने वालों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की गई. मामले में जमशेदपुर न्यायलय ने अपना फैसला सुना दिया है. जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें श्यामु जोजो, पंचानन पात्रो, पिंकू पूर्ती, अजय मल्लाह, अरुप कुमार बोस, रामराय सुरिन, रमाय करुआ, गंगाधर खंडैत, रमेश्वर अंगारिया, गोपाल तिरिया, शरत गोप, वासुदेव महतो, जानी अंसारा, शिव शंकर पासवान और संजय दिग्गी शामिल हैं.
वहीं, जिन लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है उनमें शोएब अख्तर, मो तौकिर, अजीत दास, सोनु लाल, सुमित सिंह, ऋषि लोहर और सौरभ सिंह शामिल हैं. मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि 25 जून 2019 को सेंट्रल जेल में कैदी मनोज सिंह की हत्या हुई थी और उसके अन्य साथी को घायल कर दिया गया था दोनों मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है.
जिसमे हत्या करने वाले 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा और सुमित को घायल करने वाले 7 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है. हत्याकांड में शामिल दो अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं उनका पूर्व में भी वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस उन्हें नही पकड़ पाई है. अब न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को दोनों अभियुक्तों का वारंट तामिला के लिए पत्र निर्गत किया है.