रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र आज से शुरु हो गया है. सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा सत्र के दौरान परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे पर धारा 144 लागू कर दी गई है. सदर एसडीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दरम्यान किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक रहेगी. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगाई गई है. पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह पर जमा होने पर भी पाबंदी है. ध्वनि विस्तार की यंत्र का व्यवहार करने पर भी रोक है. 15 दिसंबर की सुबह 6:00 बजे से 21 दिसंबर की रात 11:00 बजे तक ये नियम मान्य रहेगी.
बतातें चलें कि कई संगठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने वाले हैं. इसी के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए धारा-144 लगाई गई है.
बगैर मैटल डिटेक्टर के नहीं मिलेगा प्रवेश
मिली जानकारी के अनुसार बिना मैटल डिटेक्टर के प्रवेश नहीं होगा. सुरक्षा में पांच आईपीएस के अलावा 12 डीएसपी और 1000 पुलिस के जवान लगाए गए हैं जो सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा परिसर में तैनात रहेंगे. सदन के विभिन्न गेटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है. इस परिसर में आने वाले सभी लोगों के गहन चेकिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी.
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