JoharLive Team
हज़ारीबाग : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री रमेश कुमार ने गोरहर थाना कांड संख्या 85/18 में 50 वर्षीय अनवर अंसारी पिता सकुर मियाँ बंडासिंघा गोरहर निवासी को अपने पुत्र को दुष्कर्म करने में सहयोग करने के मामले में भादवी की धारा 376/109 में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवम 10000 अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि नही जमा करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। और भादवी की धारा 323/34 में 1 वर्ष एवम 1000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई।अर्थदण्ड की राशि सीआरपीसी की धारा 357 A के तहत डालसा के द्वारा पीड़िता को दी जाएगी। मामला पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर दर्ज की गई थी।घटना 29/10/18 की शाम 7 बजे की है।