रांची : शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मिथुन बेदिया को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को 10 साल कैद की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मामले को लेकर पीड़िता ने सात अप्रैल 2022 को अनगड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि शादी का झांसा देकर वह पिछले तीन साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब उससे शादी करने के लिए कहा गया तो वह बाद में मुकर गया. एफआईआर दर्ज होने के दूसरे दिन 8 अप्रैल 2022 को अनगड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत पांच गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी.
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