जामताड़ा : नगर पंचायत कार्यालय द्वारा पूरे शहर में माइक के माध्यम से शहरवासियों से होल्डिंग टैक्स, पानी बिल एवं ट्रेड लाइसेंस की बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया है. साथ ही घोषणा की गई है कि इस माह 30 जून तक इन सभी प्रकार के करों का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
जामताड़ा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि सभी प्रकार के बकाया भुगतान पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि जिन शहरवासियों को विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है, वे भी समय पूर्व अपनी बकाया राशि जमा कर दें, अन्यथा झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में कर संग्राहक मौजूद हैं अथवा नगर पंचायत के जन सुविधा केंद्र पर बकाया कर राशि का भुगतान किया जा सकता है. समय पर भुगतान नहीं होने से नगर पंचायत को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे जन सुविधा के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने सभी शहरवासियों से आग्रह किया कि वे समय पर अपने बकाया करों का भुगतान करें, ताकि शहरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.