झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 2 सितंबर को राज्य के 24 जिलों में लंबे अरसे से तैनात 1629 पुलिसकर्मियों का तबादला किया था। लेकिन अब वैसे सिपाहियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है, जो माननीयों के बॉडीगार्ड हैं। इस संबंध में झारखंड के आइजी कार्मिक ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में सभी जिलों और शाखाओं के एसपी को लिखा गया है कि माननीय सांसद, विधायक, लोकायुक्त, उच्च न्यायालय के वर्तमान व सेवानिवृत न्यायाधीश, वरीय पुलिस अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य- अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त के साथ अधिकृत तौर पर प्रतिनियुक्त जवान उनके बॉडीगार्ड बने रहेंगे।
क्या है तबादले पर रोक का तर्क
आइजी कार्मिक ने लिखा है कि ये सिपाही जिला पुलिस के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इनका तबादला रद किया जाता है। जिलों के एसपी को कहा गया है कि वह इस आदेश का पालन कर इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को दें।
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