Joharlive Team
रांची। गुरुवार से राज्य के ऐसे धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं। कंटेनमेंट जोन के भीतर आनेवाले धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। यह निर्देश बुधवार क ी रात को राज्यस्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और मुख्य सचिव सुखेदव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी किया गया। समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को एक-दूसरे के बीच छह फीट की दूरी को बनाए रखना जरूरी होगा और प्रत्येक धार्मिक स्थल पर अधिकतम 50 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को सड़क पर कतार लगाने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम क ी धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समिति के अन्य दिशा निर्देश
-> धार्मिक स्थलों के परिक्रमा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। संबंधित धार्मिक स्थल के इंजार्ज को छह फीट की दूरी वाला चिन्ह अंकित करना होगा। धार्मिक स्थलों के पास भीड़-भाड़ लगाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि ऐसा कोई करता है तो संबंधित धार्मिक स्थल के इंचार्ज को इसकी सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी। यदि किसी धार्मिक स्थल पर अधिक श्रद्धालू जाना चाहें तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिले के डीसी आॅनलाइन इंट्री पास जारी करेंगे।
-> धार्मिक स्थलों पर केवल मास्क पहने श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पूजा या मंत्र बोलने के दौरान भी मास्क पहने रहना जरूरी होगा।
-> धार्मिक स्थलों पर मूर्ति, पवित्र किताबें और घंटा समेत अन्य वस्तुओं को छूने की मनाही है।
-> धार्मिक स्थलों पर गाना बजाने और सामुहिक भजन पर रोक रहेगी।
-> धार्मिक स्थलों पर पवित्र जल और प्रसाद वितरण भी नहीं किया जा सकेगा।
-> सामुहिक चटाई या वस्तु श्रद्धालू नहीं ला सकेंगे। हरेक को अपनी चटाई लानी होगी।
-> धार्मिक स्थलों पर एक दूसरे को गले लगाने पर रोक होगी।
-> प्रवेश के पूर्व हाथ को सेनिटाइज करने और थर्मल स्क्रनिंग कराना होगा।