रांची। पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई। मामले में ईडी को जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 मार्च निर्धारित की है. जमानत याचिका में बच्चू यादव की ओर से कहा गया है उन्हें जिस केस में ईडी ने आरोपी बनाया है उसमें यह शामिल नहीं है।बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या 85/2020 में इनका नाम नहीं है। इनके खिलाफ जितने भी केस है उसमे उन्हें जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी थी। बच्चू यादव की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जमानत याचिका फाईल की है।
बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त 2022 को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था। ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है।