रांची। मनी लाउंड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए समन कुमार सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट में हुई। जमानत अर्ज़ी खारिज होने से सुमन कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत पर एऊ और प्रार्थी का पक्ष सुनने बाद अदालत ने 14 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सुमन कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल बंद है।
ईडी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी सीए सुमन कुमार के घर पर भी हुई थी। ईडी की छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19।31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी। जिसके बाद 7 मई 2022 को ईडी ने सुमन कुमार को गिरμतार किया था।