रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और रामगढ़ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) गौरांग महतो पर कार्रवाई होगी। उन पर असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उनके खिलाफ मनरेगा योजना कार्यान्वयन में चूक की वजह से 13000 रुपये की सरकारी राशि का गलत भुगतान होने का आरोप है।
बताया जाता है कि 2006-07 में उनके ऊपर मनरेगा योजना क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप है। पूर्व डीडीसी हजारीबाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के शर्त का अनुपालन नहीं किया गया। तालाब निर्माण योजना का ले आउट स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन कनीय अभियंता एवं पंचायत से प्राप्त होने के बाद भी बीडीओ पद पर रहते हुए नागेशवर मुंडा को 13,100 रुपये का भुगत किया गया। पूरे मामले पर जांच की गयी और पूर्व बीडीओ के एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है।