रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के आवेदन को दरकिनार करते हुए उन्हें अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की छूट नहीं दी है। अब आचार संहिता मामले में मुख्यमंत्री को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा।
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में 205 की पिटीशन दाखिल कर पेशी से छूट दिए जाने की गुहार लगाई थी। इसपर कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मतदान करने गए थे। हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।