रांची: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड को पत्राचार किया है। झारखंड सरकार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट लिखा है कि 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बनाये रखने के फैसले को लेकर गलत करार दिया है। डीजीपी बने रहने पर रोक लगा दिया और सेवानिवृति देने का फरमान जारी कर दिया है। सत्रों का कहना है कि केंद्र से डीजीपी को लेकर पत्र बीते शुक्रवार आ चुका है। लेकिन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर है, तो इसको लेकर कोई भी अधिकारी फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोग सीएम हेमंत सोरेन के विदेश से लौटने का इंतजार कर रहे है। मुख्यमंत्री के लौटने पर ही इस गंभीर मामले पर कोई फैसला लिया जायेगा।
इधर, सरयू राय ने भी एक्स पर ट्वीट कर पूरा मामला साझा किया है। सरयू राय के अनुसार केंद्र द्वारा भेजा गया पत्र विदेश यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा जा चुका है।
26 जुलाई 2024 को पहली बार अनुराग गुप्ता बने थे डीजीपी
अनुराग गुप्ता को 2022 में डीजीपी रैंक में प्रोन्नति मिली थी। उसके बाद 26 जुलाई 2024 को पहली बार राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी बनाया था। 2024 के विधानसभा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के आदेश पर झारखंड सरकार को उन्हें डीजीपी पद से हटाना पड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2024 को फिर से प्रभारी डीजीपी बना दिया।
यूपीएससी से टकराव के बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली बदली
डीजी रैंक में प्रोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित है। डीजी रैंक में प्रोन्नति के लिए वैसे आईपीएस अधिकारी आहर्ता रखते हैं जिनकी 30 साल की सेवा पूरी हो चुकी हो। साथ ही रिटायरमेंट में कम से कम छह महीने का समय शेष हो। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे आईपीएस अधिकारियों की एक सूची यूपीएससी को भेजती रही है। उस सूची से तीन नामों का पैनल यूपीएससी राज्य सरकार को देती है। उस पैनल में शामिल अधिकारियों में से किसी को राज्य सरकार डीजीपी बना सकती है। लेकिन राज्य सरकार और यूपीएससी के बीच उठे विवाद के बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली ही बदल दी। यूपी, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र व पश्चिम बंगाल सरकार की तर्ज पर हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में सलेक्शन कमेटी का गठन किया। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर दो फरवरी 2025 से अनुराग गुप्ता को झारखंड का नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया।
क्या लिखा है अधिसूचना में
अधिसूचना में लिखा गया है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल महानिदेशक झारखंड (पुलिस बल प्रमुख)का चयन एवं नियुक्ति नियमावली के नियम 10(1) के अनुरूप होगा।
अब कार्यकाल काल को लेकर भी असमंजस
नियुक्ति नियमावली के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। अगर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति 26 जुलाई 2024 की तिथि मानी जाएगी तो वह 26 जुलाई 2026 तक डीजीपी के पद पर रहेंगे। अगर उनकी नियुक्ति 28 नवंबर 2024 मानी जाएगी तो उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक होगा।
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