Johar live desk: निर्वाचन आयोग ने बीएलए एजेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया है। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण सत्र में बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 280 बीएलए हिस्सा ले रहे हैं।
चुनाव आयोग का उद्देश्य बीएलए को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करना है। बीएलए एजेंट्स को मतदाता सूची की तैयारी, उसका अद्यतन व संशोधन, आवश्यक प्रपत्रों और प्रारूपों के प्रयोग, तथा अंतिम प्रकाशन से पहले सुधार की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “राष्ट्र सेवा का पहला कदम, मतदान । चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है, और खड़ा रहेगा”। उन्होंने बीएलए एजेंट्स को उनकी नियुक्ति और भूमिका को लेकर कानूनी जानकारी भी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि यदि कोई मतदाता सूची से असंतुष्ट होता है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत पहली व दूसरी अपील कैसे की जा सकती है।
चुनाव आयोग ने पिछले एक महीने में चुनाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में साहसिक कदम उठाए हैं। आयोग ने लगभग 1 करोड़ चुनाव अधिकारियों की निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल प्रशिक्षण की योजना बनाई है। इसके अलावा, ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर चुनाव अधिकारियों के साथ लगभग 5000 सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
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