New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति दे दी है. यह निर्णय उस मांग के आधार पर लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली के झटकों (करंट लगने की घटनाओं) से बचने के लिए यह कदम आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें राज्य सरकार को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोका गया था.
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JSEB) के प्रमुख से यह सुनिश्चित करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा कि बिजली कटौती का समय कम से कम हो और इसे सिर्फ धार्मिक जुलूसों के मार्गों तक ही सीमित हो. इसके साथ ही, कोर्ट ने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों को बिना किसी विघ्न के बिजली आपूर्ति मिलती रहे.
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