Ranchi : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज (बुधवार) झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस की अदालत ने कहा कि फिलहाल वह इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करेगा. अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट निचली अदालत में प्रस्तुत करे, और उस रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत अपना निर्णय सुनाएगी.
साथ ही, अदालत ने रिजल्ट के प्रकाशन पर लगे स्टे को हटाने से भी इनकार कर दिया. महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से, जबकि JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए.
Also Read : 15000 से अधिक होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए NOTIFICATION जारी
Also Read : भारतीय रेलवे ने मई में 58 एक्सप्रेस ट्रेनों को किया रद्द… देखें पूरी LIST
Also Read : EPFO : अब ATM और UPI से भी निकलेगा PF का पैसा, जानें कब से लागू होगी सुविधा
Also Read : भारत सरकार 1 अप्रैल से खत्म करने जा रहा है Google Tax, जानें क्या है इसका मतलब
Also Read : बेकाबू होकर पलटी स्कूल बस, 35 बच्चे जख्मी, जांच में जुटी पुलिस
Also Read : BA के छात्र ने फांसी लगाकर की आ’त्मह’त्या
Also Read : KKR vs RR : कौन खोलेगा जीत का खाता, राजस्थान या कोलकाता?
Also Read : SSB के DG ने झारखंड DGP से की शिष्टाचार मुलाकात, नक्सल विरोधी अभियान पर हुई चर्चा