Ranchi : मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति से छूट नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने प्रार्थी राहुल गांधी के आग्रह को देखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत के तहत चाईबासा की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाही पर लगी रोक को भी समाप्त कर दिया. मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी.
क्या है मामला :
यह मामला वर्ष 2018 का है. भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है. जिसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया था. बाद में मामले को चाईबासा में एमपी/ एमएलए कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था. मामले में अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी /एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. जिस पर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था.
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