Ranchi : राजधानी रांची में स्थित CM आवास का घेराव करने के मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को कोर्ट से बड़ा झटका मिला हैं. मिली जानकारी के अनुसार MP-MLA की विशेष कोर्ट ने सुदेश महतो की डिसचार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया हैं. अब मामले में आरोप गठन के बिंदु पर 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी. इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, संसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लम्बोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं. इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोप के तहत लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज है.
बता दे कि, साल 2021 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने समेत कई मांग को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम निर्धारित था. इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे रहे थे. उसी वक्त पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दिया था. इस मामले में सुदेश महतो समेत सभी को हाइकोर्ट से जमानत मिली हैं.
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