Ranchi : झारखंड में रात दस के बाद और भोर के 6 बजे से पहले तक लाउड स्पीकर, DJ और ध्वनी विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट ने ध्वनी प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में साफ दिशा-निर्देश दे रखा है। पर कहीं-कहीं अभी भी देर रात तक DJ और लाउड स्पीकर बजाये जा रहे हैं। राजधानी रांची में ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करने के लिये फोन नंबर जारी किये गये हैं। DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने रांची पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। मोबाइल नंबर 9798300836 और 898779664 या फिर 112 पर फोन किया जा सकता है। SSP ने बताया कि शिकायत करने वालों का नाम-पता गुप्त रखा जायेगा। वहीं, प्रतिबंधित अवधि में DJ और लाउड स्पीकर बजाने वालों और उसके संचालकों के खिलाफ विधि-सम्मत कारवाई की जायेगी। जिले के सभी थानेदारों को इस बाबत निर्देश दे दिया गया है।
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