Ranchi : राज्यसभा सांसद महुआ माजी के खिलाफ दर्ज चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए सिविल कोर्ट रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने इसके लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। यह प्राथमिकी भाजपा प्रत्याशी सह विधायक सीपी सिंह के मतदान अभिकर्ता संजीव कुमार गुप्ता की शिकायत पर रांची अंचल के तत्कालीन सीओ मुंशी राम(वर्तमान में जेल में बंद) ने हिंदपीढ़ी थाने में दर्ज कराई है।
बता दें कि 7 नवंबर 2024 को समय करीब 05.00 बजे शाम में मैं मुंशी राम सहायक निर्वाची पदाधिकारी राँची – 63 सह अंचल अधिकारी शहर, रांची आवेदन पत्र में वर्णित आदर्श आचार संहिता संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों का जांच हिन्दपीढ़ी थाना गस्ती दल पुलिस पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक सुरेश उरांव के साथ घटनास्थल, नजदीक बड़ी तालाब मोड, मंगल चौक से मारवाड़ी कॉलेज होते हुए तीसरी गली, हिन्दपीढ़ी बुधिया बागान मोड़ तक लगे सरकारी बिजली के खम्भे एवं मारवाड़ी कॉलेज होते हुए तीसरी गली, बुधिया खम्भों के बीचों-बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधान सभा रांची – 63 प्रत्याशी महुआ मांजी का पोस्टर बैनर पाया गया। जिसे पुलिस बल के सहयोग से उतार कर विधिवत् जप्ती कर विधिवत् जप्ती सूची तैयार किया गया। सार्वजनिक स्थल पर सरकारी बिजली के खम्भों पर बिना अनुमति के चुनावी पार्टी के प्रचार-प्रसार संबंधित बैनर पोस्टर लगाना आर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Also Read: महाकुंभ भगदड़ के बाद प्रशासन का बड़ा कदम, ये NH किया बंद
Also Read: CM हेमंत सोरेन ने महाकुंभ हादसे पर जताया शोक, एक्स पर शेयर किया पोस्ट
Also Read: अवैध तरीके से चल रही थी बंदूक की दुकान, कई हथियार जब्त
Also Read: 200 IT अफसरों ने एक साथ मारी Raid, जानें मामला
Also Read:चीखता-चिल्लाता रह गया बेवश बेटा, आखों के सामने भगदड़ में दबी मां ने तोड़ दिया दम
Also Read: महाकुंभ में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया गहरा दुख, बोले…