Ranchi : निलंबन मुक्त हो चुकी IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ सकती है। ED ने IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ केस चलाने के वास्ते झारखंड सरकार से इजाजत मांगी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत केस चलाने के लिये राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार ED मामले में तेजी से कारवाई शुरू करना चाहती है और इसी चलते इजाजत मांगी गयी है। यहां याद दिला दें कि गुजरे कुछ रोज पहले ही पूजा सिंघल जमानत पर जेल से बाहर निकली है। वहीं, उनके सस्पेंशन को भी रद्द कर उन्हें कार्मिक में योगदान देने को कहा गया था।
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