Ranchi : रांची जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे प्ले स्कूलों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है. इसके अलावा, जिन प्ले स्कूलों का निबंधन नवीकरण नहीं हुआ है, उन पर भी प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी में है.
इस संबंध में जिला समाज कल्याण शाखा, रांची की ओर से एक सूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्ले स्कूलों को 15 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन और निबंधन नवीकरण कराना अनिवार्य है. जिन स्कूलों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें समाहरणालय के बी ब्लॉक स्थित कमरे संख्या 113, रांची में निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा.
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तय तारीख तक यदि किसी प्ले स्कूल ने रजिस्ट्रेशन और नवीकरण नहीं कराया, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा. प्रशासन का यह कदम सुरक्षा और शिक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
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