चक्रधरपुर: झारखंड के चक्रधरपुर में पातू कॉलोनी के 37 परिवारों को अंचल कार्यालय द्वारा नोटिस दिया गया है, जिसमें उन्हें 7 दिनों के अंदर अपने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। यह नोटिस झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिया गया है, जिसमें जल स्रोतों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने और प्रदूषण रोकने के लिए कहा गया है।
पातू कॉलोनी के निवासी 80 वर्षों से संजय नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते आ रहे हैं। उन्होंने नदी के किनारे के भू-खंड को साफ-सुथरा करके रहने लायक बनाया है। लेकिन अब उन्हें नोटिस मिलने के बाद चिंतित हैं कि उनके सर से छत छिनने का काम किया जा रहा है।
लोगों ने बताया कि उन्हें बिजली, सड़क, और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, और वे प्रत्येक वर्ष होल्डिंग टैक्स भी देते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में उच्च न्यायालय का हवाला देकर उन्हें हटाना न्याय संगत नहीं है।
इस मामले में रानी तालाब का भी उल्लेख है, जो चक्रधरपुर शहर में 9 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन कुछ दशक से रानी तालाब में अतिक्रमण हो रहा है, जिससे यह 7 एकड़ में सीमट कर रह गया है।
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