Johar live news desk: झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द ही होंगे। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने हाईकोर्ट को बताया है कि चुनाव की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी, लेकिन इसके लिए अपडेट मतदाता सूची की जरूरत है। राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक यह सूची नहीं मिली है।
हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में मतदाता सूची देने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने मुख्य सचिव को निजी तौर पर पेश होने पर छूट प्रदान की है। मुख्य सचिव ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके पूरा होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता और संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नगर निगम और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की विफलता है।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि लोकसभा चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की गई थी। यह सूची 13 जनवरी को ही राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि हर साल पांच जनवरी को संशोधित मतदाता सूची जारी होती है, लेकिन इस बार अभी तक यह सूची नहीं मिली है।
हाईकोर्ट ने चार जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में समय पर नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस पर सहमति जताई है।
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