Patna : मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में होने वाली भीड़ को देखते हुए राज्य प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2025 से 18 जनवरी 2025 तक गंगा नदी में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत नावों के परिचालन पर रोक लगाई गई है. केवल सरकारी कार्य में लगे नावों को इस अवधि में संचालन की अनुमति होगी.
राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. ओवरलोडिंग और नावों के पलटने से संबंधित किसी भी हादसे को टालने के लिए केवल सरकारी कार्य में लगे नावों को संचालन की अनुमति दी जाएगी.”
इसके साथ ही, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं और यह सुनिश्चित करें कि नदी में कोई भी अनधिकृत नाव ना चले. प्रशासन का यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है ताकि मकर संक्रांति के मौके पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके.
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