Johar live news desk: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फन बकेट भार्गव को एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें पीड़ित लड़की को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
फन बकेट भार्गव टिक टॉक्स और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने यूट्यूब फन बकेट कॉमेडी वीडियो में भी अभिनय किया था। उनकी कॉमेडी स्किट और पंच ने दर्शकों को खूब हंसाया था। हालांकि, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने साथ वीडियो बना रही 14 साल की लड़की के साथ रेप किया था।
पीड़िता को उन्होंने अपनी बहन बताया था, लेकिन बाद में लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद लड़की की मां ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में भार्गव दोषी पाया गया और कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया।
भार्गव अभी भी खासा लोकप्रिय हैं और इंस्टाग्राम पर उनके तीन लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। उनके फैंस उनकी कॉमेडी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब उनके इस अपराध के कारण उनकी छवि खराब हो गई है।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि भार्गव ने लड़की को अपनी बहन बताकर उसका विश्वास जीता था और फिर उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने आगे बताया कि लड़की की मां ने जब इस मामले की शिकायत की, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भार्गव को गिरफ्तार कर लिया।
अब भार्गव को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और उन्हें पीड़ित लड़की को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। यह फैसला नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है।