Patna : पटना नगर निगम ने उन संपत्ति धारकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, जिन्होंने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है. लगातार नोटिस जारी करने के बावजूद 491 संपत्ति धारकों ने अब तक भुगतान नहीं किए हैं, जिन्हें अब कुर्की नोटिस भेजे गए हैं. कुर्की नोटिस कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 158 और पटना नगर निगम कर व गैर-कर वसूली विनियम 2013 के तहत की जा रही है.
इस कार्रवाई की शुरुआत से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. 13 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक हर वार्ड में संपत्तियों की कुर्की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस दौरान सुरक्षा के लिए 8 पुरुष और 4 महिला पुलिसकर्मियों का दल तैनात किया जाएगा.
नगर निगम ने संपत्ति धारकों को चेतावनी दी है कि यदि वे शीघ्र बकाया कर का भुगतान नहीं करते, तो उनकी संपत्तियों की कुर्की बिना किसी पूर्व सूचना के की जाएगी. अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह कदम सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग और निगम के वित्तीय सुधार के लिए आवश्यक है.
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