रांची: भारत सरकार ने 2024 में 18 ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है, जिन पर अश्लील, अशिष्ट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट पाया गया था. यह कदम आईटी रूल 2021 के तहत उठाया गया, जो डिजिटल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए लागू है. केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में जानकारी दी कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत की गई है, जो सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है. उन्होंने बताया कि यह कदम सरकार द्वारा इंटरनेट पर देशहित और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
देशहित और संस्कृति का सम्मान जरूरी
मुरुगन ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य इंटरनेट पर ऐसी सामग्री सुनिश्चित करना है, जो देश के हित में हो और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करती हो. इसके अलावा, मुरुगन ने ऑनलाइन न्यूज चैनल्स के संदर्भ में कहा कि जैसे ‘बोलता हिंदुस्तान’ और ‘नेशनल दस्तक’ जैसे चैनल सरकार के नियमों के तहत आते हैं, और अगर इन चैनल्स द्वारा गलत जानकारी फैलायी जाती है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है.
ऑनलाइन न्यूज चैनल्स पर भी नजर
उन्होंने कहा कि जो लोग ऑनलाइन न्यूज चैनल चलाते हैं, उन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा, जो न्यूज की गुणवत्ता तय करते हैं. सरकार इन चैनल्स पर नजर रखे हुए है और अगर कोई चैनल गलत जानकारी फैलाता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है.